- सुप्रीम कोर्ट ने एक यूट्यूबर की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'रिट कोर्ट सभी समस्याओं का समाधान नहीं हैं।'

सुप्रीम कोर्ट ने एक यूट्यूबर की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'रिट कोर्ट सभी समस्याओं का समाधान नहीं हैं।'

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली सवुक्कू शंकर की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को एक यूट्यूबर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद चेन्नई में उनके ऑफिस को अनसील करने और जब्त किए गए उपकरणों को वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

फिल्म प्रोड्यूसर ने यूट्यूबर पर मारपीट और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली सवुक्कू शंकर की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दिया।

बेंच ने शंकर की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट बालाजी श्रीनिवासन से कहा, "यह मत सोचिए कि रिट कोर्ट सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है। याचिका खारिज की जाती है।" रिट कोर्ट शब्द का इस्तेमाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी किया जाता है।

मद्रास हाई कोर्ट ने 30 दिसंबर, 2025 को सीलिंग आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और यूट्यूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 105 से 107 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का निर्देश दिया था।

अपनी याचिका में, शंकर ने चेन्नई के अडंबक्कम, जय कस्तूरी पार्थसारथी नगर, तीसरी गली, अरंगनाथन इल्लम, दूसरी मंजिल, नंबर 111 स्थित अपने ऑफिस परिसर को अनसील करने और परिसर के प्रवेश द्वार पर पुलिस कर्मियों की तैनाती पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी।

मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले साल 26 दिसंबर को स्वास्थ्य कारणों से शंकर को 17 आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बार-बार रोक लगाना "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग" ही माना जा सकता है। शंकर को 13 दिसंबर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूसर से पैसे की जबरन वसूली की थी।

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