- Gratuity Rules: यूपीएस चुनने वाले रेलवे कर्मचारियों को भी मिलेगी ग्रेच्युटी, आवेदन की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी

Gratuity Rules: यूपीएस चुनने वाले रेलवे कर्मचारियों को भी मिलेगी ग्रेच्युटी, आवेदन की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी

धनबाद। एनपीएस (एकीकृत पेंशन योजना) के तहत आने वाले रेल कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब एनपीएस (नई पेंशन योजना) के तहत आने वाले कर्मचारी जो यूपीएस का विकल्प चुनेंगे, उन्हें ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) की तरह ही सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यूपीएस का विकल्प चुनने की पूर्व निर्धारित तिथि 30 जून है। 


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इसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के अपर महासचिव जियाउद्दीन ने बताया कि केंद्र सरकार ने एनपीएस के कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देते हुए यूपीएस का प्रावधान चुनने का विकल्प मांगा है। यूपीएस के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ के प्रति कर्मचारियों में झिझक है। 

इसे स्पष्ट करने के लिए ईसीआरकेयू समेत सभी जोनल यूनियनों ने ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा से अनुरोध किया था। फेडरेशन की पहल पर कार्मिक विभाग ने पत्र जारी कर कहा है कि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना की तरह सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। 


1 जनवरी 2025 से ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। एआईआरएफ के जोनल सचिव ओपी शर्मा ने कहा कि फेडरेशन की नीति है कि भविष्य में यूपीएस के वर्तमान प्रावधानों में व्यापक सुधार लाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इसे ओपीएस के प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाएगा।

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