दिल्ली सरकार जल्द ही 'दुर्गा ई-ऑटो' स्कीम शुरू करने जा रही है। पहले चरण में, 1,000 महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के 100 सदस्यों को गुलाबी रंग के ई-ऑटो दिए जाएंगे।
दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। बजट में घोषित 'दुर्गा ई-ऑटो' स्कीम के जल्द ही लागू होने की उम्मीद है। सरकार ने स्कीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वेबसाइट बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में 1,000 महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के 100 सदस्यों को ई-ऑटो मिलेंगे। आसानी से पहचान के लिए ये ई-ऑटो गुलाबी रंग के होंगे। स्कीम का ड्राफ्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉ. पंकज सिंह और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय की देखरेख में तैयार किया गया है।
**20 से 40 साल की महिलाओं को प्राथमिकता**
इस स्कीम के तहत, अभी 20-40 साल की उम्र की महिलाओं को योग्य माना जा रहा है। सरकार ने सुझाव और टिप्पणियों के लिए अलग-अलग विभागों के बीच ड्राफ्ट भेजा है। सभी ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, इसे मंज़ूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। आवेदकों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर चुनने का प्रस्ताव है।
स्कीम में यह प्रावधान भी है कि लाभार्थी तीन साल तक ई-ऑटो को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर या बेच नहीं सकता। सरकार का कहना है कि इससे यह पक्का होगा कि स्कीम का फ़ायदा असल ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और इसका कोई कमर्शियल गलत इस्तेमाल न हो।
**महिला ड्राइवरों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ना**
बेहतर रोज़गार के मौके देने के लिए, सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को अलग-अलग ऑनलाइन कैब और ऑटो एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने की तैयारी भी कर रही है। इससे उन्हें आसानी से यात्री मिल सकेंगे और पक्की कमाई हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से स्वरोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
शुरुआती ड्राफ्ट के मुताबिक, स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए महिला आवेदकों का दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी होगा। उनके पास वोटर आईडी कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और PV बैज होना चाहिए।
आवेदकों की उम्र 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, न तो आवेदक और न ही परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से कोई ऑटो रजिस्टर्ड होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए पांच लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
**ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग नियम**
ट्रांसजेंडर समुदाय के आवेदकों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट जमा करना होगा। उनके लिए भी उम्र सीमा 20 से 40 साल के बीच तय की गई है। दिल्ली में रहने का सबूत, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और PV बैज जैसी ज़रूरी शर्तें उन पर भी लागू होंगी।
सरकार का मानना है कि महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले ई-ऑटो महिलाओं और लड़कियों के लिए यात्रा का एक सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं, खासकर सुबह-सुबह और देर रात के समय। इससे यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा।
साथ ही, यह स्कीम महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सीधे रोज़गार के मौकों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार को उम्मीद है कि यह स्कीम सामाजिक सशक्तिकरण और स्वरोज़गार, दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाएगी।