- मध्य प्रदेश में भी UCC लागू करने की तैयारी चल रही है; मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिल से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है।

मध्य प्रदेश में भी UCC लागू करने की तैयारी चल रही है; मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिल से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है।

मध्य प्रदेश में जुलाई में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य UCC की दिशा में आगे बढ़ रहा है और महाकाल के आशीर्वाद से, आने वाले विधानसभा सत्र में यह बिल पास हो सकता है।

मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिया है कि राज्य में जुलाई में UCC लागू किया जा सकता है। सरकार 20 जुलाई से 24 जुलाई तक होने वाले पांच दिन के मॉनसून सत्र के दौरान UCC बिल पास कर सकती है। यादव ने कहा कि राज्य UCC की ओर बढ़ रहा है और अगर महाकाल की इच्छा हुई, तो इसी सत्र में बिल पास हो जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार मॉनसून सत्र के दौरान कई ज़रूरी और अहम मुद्दे पेश कर रही है, जिसमें UCC भी शामिल है।

**मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू**
मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। पांच दिन के इस सत्र में UCC बिल के साथ-साथ साल 2026-27 के लिए पहला सप्लीमेंट्री बजट भी पेश किया जाएगा।

**समिति ने रिपोर्ट तैयार की**
मुख्यमंत्री ने बताया कि UCC की तैयारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में छह सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने कई ज़िलों का दौरा किया और सभी धर्मों के लोगों से राय ली। सरकार ने एक खास वेबसाइट भी शुरू की है, जहां आम जनता अपने सुझाव दे सकती है। समिति की रिपोर्ट फाइनल होने के बाद, सरकार इसे जल्द से जल्द कानून का रूप देने की योजना बना रही है।

**कांग्रेस ने जताया विरोध**
इस बीच, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक का आरोप है कि सरकार समानता के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि UCC लागू होने से आदिवासी समुदाय की पहचान, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 में UCC लागू किया गया था। उस व्यवस्था के तहत शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया, बहुविवाह पर रोक लगा दी गई और लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी दायरे में लाया गया।

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