महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विशेष संसदीय सत्र के शुरू होने से पहले ही, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और रेवंत रेड्डी ने भी परिसीमन की प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है।
महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक तीन दिन का संसदीय सत्र बुलाया है। इस सत्र का मुख्य मकसद 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण कानून, 2023)—जिसका उद्देश्य महिलाओं को आरक्षण देना है—के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना और 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले इसे लागू करना सुनिश्चित करना है। हालाँकि, सत्र शुरू होने से पहले ही सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच टकराव और तेज़ हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस कदम के पीछे की मंशा पर सवाल उठाए हैं, जबकि BJP ने कांग्रेस पर अतीत में महिलाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसी बीच, दक्षिणी राज्यों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है; रेवंत रेड्डी और स्टालिन ने परिसीमन की कवायद का खुलकर विरोध किया है।
**लोकतंत्र और भी मज़बूत और जीवंत बनेगा: PM मोदी**
इसी संदर्भ में, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं के नाम एक खुला पत्र लिखा। PM मोदी ने कहा कि अगर 2029 में लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव महिला आरक्षण कानून के पूरी तरह लागू होने के साथ होते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र और भी ज़्यादा मज़बूत और जीवंत बनकर उभरेगा। उन्होंने आगे कहा कि जब महिलाएं नीति बनाने और फैसले लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाएंगी, तो 'विकसित भारत' की ओर हमारी यात्रा को और भी ज़्यादा गति मिलेगी।
**स्टालिन और रेवंत रेड्डी ने विरोध जताया**
दक्षिण भारत के दो प्रमुख गैर-BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों—तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के ए. रेवंत रेड्डी—ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। स्टालिन ने चेतावनी दी कि अगर तमिलनाडु के साथ कोई भी अन्याय हुआ, तो इससे "व्यापक आंदोलन" शुरू हो जाएगा, जबकि रेड्डी ने इस कदम को "अन्याय" करार दिया। प्रधानमंत्री को लिखे एक खुले पत्र में, रेड्डी ने मांग की कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। उन्होंने तर्क दिया कि लोकसभा सीटों को केवल जनसंख्या के आधार पर बढ़ाना देश के संघीय संतुलन पर बुरा असर डालेगा।
उन्होंने कहा कि यह 'अनुपात-आधारित मॉडल' दक्षिणी राज्यों को मंज़ूर नहीं होगा, और चेतावनी दी कि उनकी चिंताओं को दूर किए बिना आगे बढ़ने से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से भी अपील की कि वे एकजुट होकर एक साझा रणनीति बनाएं। एक वीडियो संदेश में, स्टालिन ने ज़ोर देकर कहा कि अगर परिसीमन के ज़रिए उत्तरी राज्यों का राजनीतिक दबदबा असंतुलित रूप से बढ़ाया गया, तो इससे पूरे तमिलनाडु में ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन भड़क उठेंगे।
**यह कानून मौजूदा सीटों की संख्या बढ़ाएगा**
2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए, परिसीमन की प्रक्रिया के ज़रिए लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर लगभग 850 की जा सकती है। संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। सरकार द्वारा महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक सांसदों के बीच बांटे जाने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने टिप्पणी की कि अगर किसी कानून के पीछे की मंशा "भ्रामक" है, तो इससे संसदीय लोकतंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
**NDA ने इसे ऐतिहासिक बताया**
इस बीच, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने प्रधानमंत्री की इस पहल का समर्थन करते हुए इसे "ऐतिहासिक" बताया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह पहल महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय लोकतंत्र में एक "सुनहरा अध्याय" जोड़ेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन का समर्थन करने की अपील की।